बालिका से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की जेल

एक लाख 10 हजार रुपए का जुमार्ना

बालिका से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की जेल
बेर तोड़ने के बहाने से खाली मकान में ले गया और दुष्कर्म किया।

कोटा। नाबालिग से दुष्कर्म  के तीन साल पुराने मामले में पोक्सो क्रम संख्या दो कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख 10 हजार रुपए के जुमार्ने से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कछावाहा ने बताया कि 3 दिसंबर 2021 को आरोपी के खिलाफ पीड़ित बालिका की ताई ने रेलवे कॉलोनी पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।जिसमें बताया कि उसके देवर की 8 साल की बेटी को भदाना निवासी आरोपी बंटी बैरवा (22)पुत्र रामकल्याण अपने साथ खेत पर बेर तोड़ने के बहाने से पास ही एक खाली मकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया।

अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एक दर्जन गवाहों के बयान करवाए। न्यायाधीश मुकेश आर्य ने मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख दस हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। 
 

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