नाबालिग छात्रा से रेप, आरोपी को उम्रकैद की सजा
आरोपी पर 2 लाख रुपए के दंड से भी दंडित किया
नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में शहर की एक पॉक्सो अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 2 लाख रुपए के दंड से भी दंडित किया है।
कोटा। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में शहर की एक पॉक्सो अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 2 लाख रुपए के दंड से भी दंडित किया है। मामले में मार्च 2024 को आरोपी के खिलाफ पीड़िता के पिता ने पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया था कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री कक्षा सात में पढ़ रही है। उसकी नाबालिग पुत्री से आरोपी फोन पर बात करता था और फिर उसे बहला-फुसलाकर अपने एक परिचित के यहां ले गया, वहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया।
बेटी के गुमसुम रहने पर उसे विश्वास में लेकर पूछताछ की, तो उसने आपबीती बताई। फरवरी माह में आरोपी ने उसे फोन कर अपने पास बुलाया। फिर किसी परिचित के यहां ले जाकर रेप किया। किसी को बताने पर मारने की धमकी दी। आरोपी हर 15 दिन में उसे अपने पास बुलाता था। एक बार आरोपी उसे उसके दोस्त के पास भी लेकर गया। मामले में पुलिस ने पोक्सों एक्ट सहित रेप का मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाहों के बयान करवाए और 45 दस्तावेज पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा सुनाई है और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

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