बिना मुखिया ले रहे थे राशन, अब होगी कटौती
जिले में 10500 राशनकार्डों में मुखिया का नहीं नाम
नए मुखिया का नाम नहीं जुड़वाने पर बंद होगा राशन।
कोटा। बिना मुखिया वाले राशनकार्ड धारकों को अब मुफ्त का राशन नहीं मिलेगा।वर्तमान में जिन राशनकार्डों में मुखिया का नाम नहीं है। उन राशनकार्डों के माध्यम से होने वाले ट्रांजेक्शन को केन्द्र सरकार ने अयोग्य माना है। ऐसे में आगामी समय में इन राशनकार्ड धारकों को राष्टÑीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले मुफ्त के राशन से वंचित किया जाएगा। कोटा जिले में लगभग 10500 राशनकार्डों में परिवार के मुखिया का नाम विभिन्न कारणों से हटाया जा चुका है। इस कारण इन लाभार्थियों को अब मुफ्त के राशन से वंचित होना पड़ेगा।
राशनकार्ड में बनाना होगा नया मुखिया
जिले में काफी समय से हजारों राशनकार्ड उपभोक्ता मुखिया का नाम हटने के बावजूद केन्द्र सरकार की ओर से मिलने वाले मुफ्त के गेहूं का लाभ उठा रहे थे। अब केन्द्र सरकार ने नया आदेश जारी किया है। इसके तहत इन राशनकार्डों में मुखिया का नाम नहीं होने वाले ट्रांजेक्शन को अयोग्य माना गया है। ऐसे में ई-मित्र केन्द्र पर जाकर नए मुखिया का फोटो आई-डी के साथ फॉर्म भरकर आवेदन करना होगा। आवेदन नहीं करने पर उक्त ट्रांजेक्शन को अयोग्य मानते हुए दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर ली जाएगी व ऐसे उपभोक्ता भविष्य में खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित हो जाएंगे। वर्तमान में कोटा जिले में 10500 राशनकार्डों में परिवार के मुखिया का नाम मृत्यु या अन्य कारणों की वजह से हटाया जा चुका है।
रसद विभाग की जांच में हुआ खुलासा
खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ऐसे राशन कार्ड जिनमें मुखिया या किसी सदस्य की मृत्यु हो गई, तब राशन कार्ड में से मृतक सदस्य का नाम कटवाना अनिवार्य होता है, लेकिन परिवार के सदस्य नाम नहीं कटवाते। यदि मृतक सदस्य मुखिया है तो उसके स्थान पर राशन कार्ड में दर्ज अन्य सदस्य को मुखिया बनाने के लिए ई-मित्र पर आवेदन करना होता है। युवतियों की शादी होने, परिवार में नया सदस्य आने पर भी जन आधार मैपिंग जरूरी होता है, लेकिन नाम नहीं कटवाने से गेहूं उठाए जा रहे होते हैं। रसद विभाग ने जांच की तो पता चला कि अभी भी जिले में10500 राशनकार्डों में मुखिया के नाम ही नहीं हैं और वे राशन ले रहे हैं।
इनका कहना
राशनकार्ड में उसके पति मुखिया थे। कुछ समय पहले उनकी हादसे में मौत हो गई थी। नए मुखिया बनाने के बारे में पहले जानकारी नहीं थी। वहीं राशन मिलने में भी कोई दिक्कत भी नहीं आ रही थी। अब पता चलने पर नया मुखिया के लिए ई-मित्र पर जाकर फार्म भर दिया है।
- सोहनी देवी, राशन लाभार्थी
राशनकार्डों में मुखिया का नाम नहीं होने वाले ट्रांजेक्शन को केन्द्र सरकार द्वारा अयोग्य माना गया है। राशनकार्ड धारक उपभोक्ता नए मुखिया का फोटो आई-डी के साथ ई-मित्र पर फॉर्म भरकर आवेदन करें अन्यथा उक्त ट्रांजेक्शन को अयोग्य मानते हुए दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर ली जाएगी व ऐसे उपभोक्ता भविष्य में खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित हो जाएंगे।
- पुष्पा हरवानी, जिला रसद अधिकारी कोटा

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