स्मैक तस्कर को पांच वर्ष का कठोर कारावास, जानें पूरा मामला
25,000 रुपए जुर्माना
बटुए के अंदर पारदर्शी पॉलिथीन में से 12 ग्राम स्मैक मिली थी।
कोटा। स्मैक तस्करी के 6 साल पुराने मामले में शुक्रवार को विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस मामलात कोटा के न्यायाधीश ने आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 25,000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 17 सितम्बर 2020 को थाना सिमलिया कोटा ग्रामीण ने नाकाबंदी एवं चेकिंग के दौरान एक शख्स को बाइक सहित डिटेन किया था। पुलिस ने उसका नाम पता पूछो तो नाम बृजमोहन उर्फ बिरजू पुत्र चतुर्भुज सिमलिया निवासी बताया। आरोपी बृजमोहन उर्फ बिरजू के पजामे से एक बटुआ मिला था। पुलिस ने बटुए को चेक किया तो उसके अंदर पारदर्शी पॉलिथीन की थैली में 12 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी।
आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान किया तो सामने आया कि आरोपी ने स्मैक मोखापाड़ा निवासी राजेन्द्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह से खरीदी थी। पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी बृजमोहन के खिलाफ धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट व सह आरोपी राजेन्द्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह के विरुद्ध धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। ट्रायल के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष की और से दस गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाए और 64 दस्तावेज पेश किए । न्यायाधीश ने मामले में निर्णय देते हुए आरोपी बृजमोहन उर्फ बिरजू को 5 वर्ष के कठोर कारावास और रुपए 25,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया। जबकि सह आरोपी राजेन्द्र सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।

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