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E20 से गाड़ी ख़राब: कोर्ट ने कंपनी को ठहराया दोषी, ग्राहक को 20 लाख लौटाने का आदेश

E20 से गाड़ी ख़राब: कोर्ट ने कंपनी को ठहराया दोषी, ग्राहक को 20 लाख लौटाने का आदेश रायपुर उपभोक्ता फोरम ने ई20 इथेनॉल पेट्रोल से कार इंजन खराब होने के मामले में मारुति सुजुकी को सेवा में कमी का दोषी पाया है। कोर्ट ने कंपनी को नई कार देने या ₹20.50 लाख लौटाने का सख्त निर्देश दिया।
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