Videography Mandatory
राजस्थान  जयपुर 

ट्रक-बस का पंजीयन अब वीडियोग्राफी के बिना नहीं, फर्जी पंजीयन पर लगेगी लगाम; चैसिस पर बनने वाले वाहनों की 10 मिनट की रिकॉर्डिंग अनिवार्य, वाहन पोर्टल पर अपलोड होंगे फोटो

ट्रक-बस का पंजीयन अब वीडियोग्राफी के बिना नहीं,  फर्जी पंजीयन पर लगेगी लगाम; चैसिस पर बनने वाले वाहनों की 10 मिनट की रिकॉर्डिंग अनिवार्य, वाहन पोर्टल पर अपलोड होंगे फोटो राजस्थान परिवहन विभाग ने चैसिस पर बनने वाले बस, ट्रक और पिकअप जैसे वाहनों के पंजीयन के समय 10 मिनट की वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी है। अवैध अल्टरेशन रोकने के लिए 4 रंगीन फोटो और डेटा 1 टीबी हार्ड डिस्क में सुरक्षित रखे जाएंगे। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
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