CA परीक्षा से ‘ऑप्ट आउट’ का विकल्प देने का निर्देश, SC ने कहा- ICAI द्वारा मुहैया कराई गई योजना पर्याप्त नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स परीक्षा 2021 से बाहर निकलने (ऑप्ट आउट) का विकल्प देने का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आईसीएआई द्वारा मुहैया कराई गई योजना पर्याप्त नहीं है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स परीक्षा 2021 से बाहर निकलने (ऑप्ट आउट) का विकल्प देने का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) को निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने बुधवार को कहा कि आईसीएआई द्वारा मुहैया कराई गई योजना पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सीए की आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार इससे हट सकते हैं, अगर वे या उनके परिवार का कोई सदस्य कोरोना महामारी से पीड़ित हुआ है। इससे पहले आईसीएआई ने एक शहर से दूसरे शहर में परीक्षा केंद्र बदले जाने पर ऑप्ट आउट ऑप्शन देने की बात कही थी।
तो आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट पेश करने की आवश्यकता नहीं
खंडपीठ में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस भी शामिल हैं। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि परीक्षा से हटने के अनुरोध के साथ परिवार के सदस्यों के लिए किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया जाता है तो उम्मीदवार को आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट पेश करने की आवश्यकता नहीं है।
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