चीन ने ताइवान की स्वतंत्रता की मांग करने वाले अलगाववादियों को कड़ी सजा दी, "अलगाव रोधी कानून" का सख्ती से पालन का करने का दिया आदेश
चीन की सख़्ती: ताइवान के 'कट्टर अलगाववादियों' को सुनाई कड़ी सजा
चीन के सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट ने अलगाव रोधी कानून के तहत ताइवान की स्वतंत्रता की मांग करने वाले कट्टरपंथियों को सजा देने की पुष्टि की है। वार्षिक वर्क रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। बीजिंग ने स्पष्ट किया है कि अलगाववाद भड़काने वालों के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता अपनाई जाएगी।
बीजिंग। चीन ने 2025 में ताइवान की स्वतंत्रता की मांग करने वाले कट्टर अलगाववादियों को कड़ी सजा दी है। सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। राष्ट्रीय संसद सत्र में विचार-विमर्श के लिए जमा की गई रिपोर्ट के अनुसार, चीन में अलगाव रोधी कानून को सख्ती से लागू किया गया है।
सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेटोरेट ने उसी दिन समीक्षा के लिए जमा की गई अपनी वर्क रिपोर्ट में कहा कि राष्ट्रीय संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए अलगाववाद को भड़काने के अपराधों के लिए कट्टर ताइवान की स्वतंत्रता के अलगाववादियों को कानून के अनुसार सजा दी गई है।

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