चीन में महंगा हुआ कंडोम, 13 फीसद बढ़ाया टैक्स, सरकार बोली-महंगा होगा तो यूज कम करेंगे लोग

चीन में 32 साल बाद कंडोम पर टैक्स

चीन में महंगा हुआ कंडोम, 13 फीसद बढ़ाया टैक्स, सरकार बोली-महंगा होगा तो यूज कम करेंगे लोग

चीन 2026 से कंडोम और सभी गर्भनिरोधक उत्पादों पर 13% वैट लगाएगा। जन्मदर में गिरावट के चलते सरकार मानती है कि गर्भनिरोधक महंगे होने से लोग कम उपयोग करेंगे। 32 साल बाद आए इस बदलाव के साथ बच्चों की देखभाल, नर्सरी, बुजुर्ग और विकलांगों की सेवाओं को टैक्स छूट मिली है।

नई दिल्ली। चीन ने जन्म दर में लगातार गिरावट के बीच एक बड़ा फैसला लिया है। चीन करीब 32सालों बाद कंडोम और अन्य गर्भनिरोधक प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाने जा रहा है। चीन जनवरी 2026 से कंडोम समेत सभी गर्भनिरोधक उत्पादों पर 13% वैट लगाने जा रहा है। दरअसल, जनसंख्या दर में हो रही लगातार गिरावट को देखते हुए चीन ने प्रमुख नीतिगत बदलाव किया है। चीन 32 सालों में पहली बार कंडोम और अन्य गर्भनिरोधक प्रोडक्ट्स पर 13 प्रतिशत टैक्स लगाने जा रहा है। 

इसके पीछे की वजह जन्म-दर को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि अगर गर्भनिरोधक प्रोडक्ट्स महंगे होंगे तो लोग कम यूज करेंगे और ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। बता दें कि 1993 में जब चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू थी और जन्म नियंत्रण को बढ़ावा दिया जा रहा था, तब वहां गर्भनिरोधक उत्पाद टैक्स फ्री थे। लेकिन अब चीनी नागरिकों को कंडोम सहित सभी गर्भनिरोधक उत्पाद खरीदने पर 13 प्रतिशत टैक्स देना होगा। 

क्यों लिया गया ऐसा फैसला?

2024 में चीन की जनसंख्या में लगातार तीसरे वर्ष गिरावट देखने को मिला है। जनवरी में एक रिपोर्ट में, राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने घोषणा की कि एशियाई विशाल देश में कुल लोगों की संख्या 2024 में 1.39 मिलियन घटकर 1.408 बिलियन हो जाएगी, जबकि 2023 में यह 1.409 बिलियन थी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, प्रजनन आयु वर्ग की चीनी महिलाओं (15 से 49 वर्ष) की संख्या सदी के अंत तक दो तिहाई से अधिक घटकर 100 मिलियन से कम हो जाएगी।

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इन चीजों पर मिली छूट

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जनसंख्या दर में लगातार हो रही गिरावट के बीच चीन ने गर्भनिरोधक उत्पादों पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। वहीं, जन्मदर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बच्चों की देखभाल और परिवार से जुड़ी सेवाओं, जैसे नर्सरी, किंडरगार्टन, बुजुर्गों की देखभाल, विकलांगों की सेवा और शादी से जुड़ी सेवाओं को टैक्स से छूट दी है।

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