ब्रिटेन में भारतीय मूल के व्यक्ति को पीछा करने के आरोप में 2 साल की सजा

सात मामलों में पीछा करने के आरोप थे

ब्रिटेन में भारतीय मूल के व्यक्ति को पीछा करने के आरोप में 2 साल की सजा

ब्रिटेन की अदालत ने भारतीय मूल के एक व्यक्ति को 7 मामलों में पीछा करने के आरोप में दोषी करार देते हुए आरोपी को 2 साल आठ महीने के कारावास की सजा सुनाई है।

लंदन। ब्रिटेन की अदालत ने भारतीय मूल के एक व्यक्ति को 7 मामलों में पीछा करने के आरोप में दोषी करार देते हुए आरोपी को 2 साल आठ महीने के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी विशाल के खिलाफ सात मामलों में पीछा करने के आरोप थे और कम से कम 121 पीड़ितों ने उसके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए है। दक्षिण लंदन की क्रायडन क्राउन अदालत ने यौन उत्पीडऩ रोकथाम आदेश के तहत दोषी को पांच साल की सजा भी सुनाई।

अदालत के आदेश के तहत उसकी अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। विशाल को पीछा करने के सात मामलों में दोषी पाया गया, जिसमें इंटरनेट के जरिए हिंसा का डर शामिल था। पुलिस के अनुसार विशाल ने पीड़ितों की निजी जानकारी ऑनलाइन प्रकाशित की थी।

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