राजस्थान में नया ट्रैफिक नियम लागू : अब ऑनलाइन ही भरना होगा चालान, पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर
पोर्टल के जरिए भुगतान किया जाएगा
जोधपुर। राजस्थान में अब ट्रैफिक चालान भरने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। राज्य सरकार ने नई व्यवस्था लागू करते हुए चालान की राशि नकद जमा करने पर रोक लगा दी है। अब वाहन मालिकों को जुर्माना केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भरना होगा। नई व्यवस्था के तहत ई-चालान और आईटीएमएस (इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल के जरिए भुगतान किया जाएगा। इससे पूरी प्रक्रिया डिजिटल और रिकॉर्ड आधारित होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और विवाद की स्थिति में आसानी से जांच संभव होगी। अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय सरकार ने चालान कार्रवाई और उससे जुड़े विवादों के निपटारे के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। अब हेड कांस्टेबल से ऊपर के पुलिस अधिकारी और परिवहन विभाग के अधिकृत अधिकारी ही चालान मामलों में कार्रवाई कर सकेंगे।
चालान को लेकर यदि किसी को आपत्ति या शिकायत होती है तो निर्धारित अधिकारी उसकी सुनवाई करेंगे। इससे आम लोगों को प्रक्रिया समझने और अपनी समस्या का समाधान पाने में आसानी होगी। राजपत्र में जारी हुई अधिसूचना परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने 27 अप्रैल को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह व्यवस्था केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 167 के तहत लागू की गई है।

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