जल संसाधन विभाग में पदनाम संशोधन, वित्त विभाग ने जारी किए आदेश
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा
वित्त विभाग ने सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खंड-1, भाग-1 में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी। आदेश में एपेंडिक्स-8 में विभागाध्यक्षों की सूची अपडेट की। प्रविष्टि संख्या 93 में “मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव (पश्चिम), जल संसाधन विभाग, जयपुर एवं पेंशन सचिव, इंदिरा गांधी नहर बोर्ड, जयपुर” शामिल।
जयपुर। वित्त (वित्तीय नियम) विभाग ने सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खंड-1 के भाग-1 में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया है। संयुक्त शासन सचिव महेंद्र मोहन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, एपेंडिक्स-8 में विभागाध्यक्षों की सूची में संशोधन किया गया है। आदेश के तहत प्रविष्टि संख्या 93 में बदलाव करते हुए “मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव (पश्चिम), जल संसाधन विभाग, जयपुर एवं पेंशन सचिव, इंदिरा गांधी नहर बोर्ड, जयपुर” को शामिल किया गया है।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि यह संशोधन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि राज्यपाल, मुख्यमंत्री कार्यालय, सभी विभागों के प्रमुख शासन सचिवों तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचना के लिए भेजी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।

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