15 सितंबर से सभी उपापन संस्थाओं के लिए एसएचपीपी पोर्टल पर प्रक्रिया अनिवार्य, वित्त विभाग ने जारी किए निर्देश
प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुगम और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी
जयपुर। राज्य सरकार ने लोक उपापन में पारदर्शिता, दक्षता और कार्य की समग्रता बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित किए गए ‘सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल’ (एसएचपीपी) को सभी उपापन संस्थाओं के लिए अनिवार्य कर दिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार सभी उपापन संस्थाओं के लिए एसएचपीपी पोर्टल कार्यशील किया जा रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी उपापन संस्थाओं के लिए एसएचपीपी पर उपापन की कार्यवाही 15 सितंबर 2026 से अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। इससे उपापन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुगम और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
पोर्टल को पूर्व में जारी विभागीय परिपत्रों के क्रम में लागू किया गया है। एसएचपीपी पोर्टल पर उपयोगकर्ता अपने संबंधित एसएसओ आईडी के माध्यम से प्रवेश कर सकेंगे। पोर्टल से संबंधित किसी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए हेल्पलाइन नंबर 0141-2743455 अथवा ई-मेल के माध्यम से सहायता प्राप्त की जा सकती है। वित्त विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों और अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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