हाईकोर्ट का आदेश : जेजेएम घोटाले में महेश जोशी सहित आधा दर्जन से अधिक आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज
सभी जमानत याचिकाओं पर बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था
राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े एसीबी मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी, पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल समेत नौ आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस चंद्रप्रकाश श्रीमाली ने सभी जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुडे एसीबी केस में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी और पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल सहित आधा दर्जन से अधिक आरोपियों संजय बड़ाया, महेंद्र प्रकाश सोनी, कृष्णदीप गुप्ता, संजीव कुमार गुप्ता, दिलीप कुमार और मुकेश पाठक को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है।
इसके साथ ही, अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस चंद्रप्रकाश श्रीमाली ने गत 5 अगस्त को इन सभी जमानत याचिकाओं पर बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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