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राजस्थान  अजमेर 

एग्रीगेटर, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड पर सख्ती : अब परिवहन विभाग से लेना होगा लाइसेंस, मुख्यालय ने अजमेर परिवहन कार्यालय से मांगी रिर्पोट

एग्रीगेटर, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड पर सख्ती : अब परिवहन विभाग से लेना होगा लाइसेंस, मुख्यालय ने अजमेर परिवहन कार्यालय से मांगी रिर्पोट परिवहन विभाग ने एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं का डेटा एकत्र करना शुरू। राजस्थान मोटर व्हीकल एग्रीगेटर नियम 2025 के तहत सभी को लाइसेंस लेना अनिवार्य। सुरक्षा, बीमा, पैनिक बटन और ट्रैकिंग जैसी व्यवस्थाएं शामिल। विभाग ने प्रादेशिक कार्यालयों से अनुपालन रिपोर्ट मांगी।
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राजस्थान  जयपुर 

जयपुर आरटीओ प्रथम में लाइसेंस प्रक्रिया हुई सख्त, ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक से बदले नियम

जयपुर आरटीओ प्रथम में लाइसेंस प्रक्रिया हुई सख्त, ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक से बदले नियम जयपुर आरटीओ प्रथम में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक शुरू किया गया है, जो मारुति सुज़ुकी के अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर से संचालित है। अब केवल दक्ष चालक ही लाइसेंस पा सकेंगे। शुरुआती ट्रायल में 10 में से सिर्फ एक आवेदक पास हुआ। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और एजेंटों की भूमिका खत्म होगी।
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