एडीजे भर्ती में महिला वर्ग की कट ऑफ जारी नहीं करने पर मांगा जवाब
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और परीक्षा रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश संवर्ग भर्ती-2021 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में सामान्य महिला वर्ग की अलग से कट ऑफ जारी नहीं करने पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और परीक्षा रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायाधीश गोवर्द्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह आदेश मीनाक्षी शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर दिए।
याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने गत पांच जनवरी को जिला न्यायाधीश संवर्ग की भर्ती निकाली थी। जिसमें छह पद सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए थे। हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से गत 25 जुलाई को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने के बाद 16 सितंबर को इसका परिणाम जारी किया गया। याचिका में कहा गया कि प्रारंभिक परीक्षा के इस परिणाम में हाईकोर्ट प्रशासन ने हर वर्ग की कट ऑफ जारी की, लेकिन सामान्य महिला वर्ग के अलग से कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किए गए। जबकि आरक्षण के प्रावधानों को अपनाते हुए प्रशासन ने सामान्य महिला वर्ग के लिए अलग से छह पद आरक्षित रखे गए थे। याचिका में कहा गया कि सामान्य महिला की अलग से कट ऑफ जारी नहीं करने से यह लगता है कि हाईकोर्ट प्रशासन ने इस वर्ग को अलग से आरक्षण का लाभ नहीं दिया है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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