तबादलों से जुड़ी बड़ी खबर : उच्च पद पर किए तबादले पर रोक
राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने नर्स ग्रेड द्वितीय का तबादला उच्च पद पर करने के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है।
जयपुर। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने नर्स ग्रेड द्वितीय का तबादला उच्च पद पर करने के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अधिकरण ने प्रमुख चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है। अधिकरण ने यह आदेश रामकेश मीना की अपील पर दिए।
अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया की अपीलार्थी करौली के राजकीय अस्पताल में नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर कार्यरत है। विभाग ने गत 15 सितंबर को उसका तबादला सपोटरा के हाड़ौती स्थित स्वास्थ्य केंद्र में नर्स ग्रेड प्रथम के पद पर कर दिया। अपील में कहा गया की अपीलार्थी ग्रेड द्वितीय के पद पर कार्यरत है। ऐसे में बिना पदोन्नति उसका तबादला ग्रेड प्रथम के पद पर नहीं किया जा सकता। विभाग ने मशीनी अंदाज में उसका तबादला ऐसे पद पर कर दिया, जिसे वह धारित ही नहीं करता है। ऐसे में तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है
Comment List