वात्सल्य हॉस्टल व रेस्टोरेंट संचालक को दिए नोटिस

एलन कोचिंग छात्र के हॉस्टल से गिरने का मामला : दोनों में नहीं हैं आग से सुरक्षा के इंतजाम

वात्सल्य हॉस्टल व रेस्टोरेंट संचालक को दिए नोटिस

नगर निगम कोटा दक्षिण के सीएफओ राकेश व्यास ने बताया कि वात्सल्य रेजीडेंसी हॉस्टल की जांच में फायर सेल्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। इस पर हॉस्टल संचालक को नगर पालिका एक्ट के प्रावधानों के तहत 7 दिन का नोटिस जारी किया है। रूफटॉप रेस्टोरेंट संचालक को भी 7 दिन का नोटिस जारी किया है। वहां भी तीन दिन पहले आग लग गई थी।

कोटा। नगर निगम के अग्निशमन विभाग की ओर से वात्सल्य हॉस्टल और रूफटॉप रेस्टोरेंट मन्नत के संचालकों को मंगलवार को नोटिस जारी किए गए। जिन्हें 7 दिन में उनके यहां फायर उपकरण नहीं लगाने पर सीज करने को कहा गया है।जवाहर नगर थाना क्षेत्र के तलंवंडी स्थित वात्सल्य रेजीडेंसी हॉस्टल की छठी मंजिल की बालकनी से गिरकर गत दिनों एलन कोचिंग संस्थान के एक छात्र ईशानशु भट्टाचार्य की मौत हो गई थी। हॉस्टल की बॉलकनी में कमजोर रैलिंग के कारण हुए हादसे के बाद निगम के अग्निशमन विभाग ने जब वहां आग से सुरक्षा के इंतजामों की जांच की तो वे भी पर्याप्त नहीं थे। नगर निगम कोटा दक्षिण के सीएफओ राकेश व्यास ने बताया कि  वात्सल्य रेजीडेंसी हॉस्टल की जांच में फायर सेल्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। इस पर हॉस्टल संचालक को नगर पालिका एक्ट के प्रावधानों के तहत 7 दिन का नोटिस जारी किया है। जिसमें संचालक को स्पष्ट निर्देश हैं कि 7 दिन में अपने यहां फायर सेफ्टी उपकरण लगवाकर विभा को सूचित करें। साथ ही फायर एनओसी के लिए आवेदन भी करें। यदि निर्धारित समय में ऐसा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवा करते हुए हॉस्टल को सीज भी किया जा सकता है।  व्यास ने बताया कि इसी तरह परिजात कॉलोनी स्थित मन्नत रूफटॉप रेस्टोरेंट संचालक को भी 7 दिन का नोटिस जारी किया है। वहां भी  तीन दिन पहले आग लग गई थी। जिससे सारा सामान जल गया था। वहां भी जाच करने पर किसी तरह के फायर सेफ्टी संसाधन नहीं थे। उस रेस्टोरेंट संचालक ने पास में अतिक्रमण भी किया हुआ है। रेस्टोरेंट संचालक को भी अपने यहां फायर सेफ्टी संसाधन लगाने के निर्देश दिए हैं। व्यास ने बताया कि यदि यहां भी इंतजाम नहीं होने पर 7 दिन बाद उसे सीज करने की कार्यवाही की जाएगी। 

फायर एनओसी के लिए यूडी टैक्स जमा करवाना आवश्यक
नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार फायर एनओसी लेने के लिए हॉस्टल व रेस्टोरेंट संचालकों को यूडी टैक्स जमा करवाना होगा। रा’य सरकार के नियमानुसार फायर एनओसी के लिए यूडी टैक्स जमा होने की रसीद लगानी पड़ती है। जबकि वात्सल्य रेजीडेंसी हॉस्टल संचालक पर करीब 7 लाख रुपए का यूडी टैक्स बकाया है। फायर एनओसी से पहले उसे यह टैक्स जमा करवाना होगा। 

बच्चों के जीवन से खिलवाड़
बिना परमीशन व फायर संसाधनों के संचालित हो रहे हॉस्टलों में देशभर से आकर कोचिंग करने वाले बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। आए दिन हॉस्टलों में आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। उसके बाद भी न तो हॉस्टल संचालक गम्भीर हो रहे हैं और न ही प्रशासन। नगर निगम भी सिर्फ नोटिस देकर ही इतिश्री कर रहा है। हालांकि निगम अधिकारियों का कहना है कि हॉस्टल को सीज करना तो आसान है लेकिन उनमें रहने वाले बच्चों का क्या कसूर है। जो हजारों रुपए महीना फीस देकर वहां रह रहे हैं। सीज करने पर उन हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को भी अन्य जगह पर शिफ्ट करना होगा। 

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