वित्त विभाग ने ओवरहेड चार्जेज में किया संशोधन, नई अधिसूचना जारी
वित्त विभाग ने निर्माण कार्यों पर ओवरहेड चार्जेज में किए संशोधन
वित्त विभाग ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर विभिन्न विभागों और सरकारी एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले निर्माण व मरम्मत कार्यों पर लागू ओवरहेड चार्जेज में बदलाव किया है। राजस्थान गजट में प्रकाशित इस अधिसूचना के तहत अब ओवरहेड दरें तय करने का अधिकार वित्त विभाग के पास रहेगा।
जयपुर। वित्त विभाग ने सोमवार को अधिसूचना जारी करते हुए विभिन्न विभागों और एजेंसियों की ओर से किए जाने वाले निर्माण एवं मरम्मत कार्यों पर लगने वाले ओवरहेड चार्जेज में संशोधन किया है।
यह अधिसूचना राजस्थान गजट के माध्यम से प्रकाशित की गई है और पूर्व में जारी नियमों में बदलाव करते हुए नए प्रावधान लागू किए गए हैं। नई अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों—जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, वन विभाग व अन्य—द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्यों पर ओवरहेड चार्ज तय करने का अधिकार अब वित्त विभाग के पास रहेगा।
वहीं राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर-सीवरेज एवं अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर भी संशोधित ओवरहेड दरें लागू होंगी।अधिसूचना में कार्यों की लागत के आधार पर नई ओवरहेड दरों को स्पष्ट किया गया है। इस संशोधन से कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, लागत निर्धारण सुचारू होगा और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और मजबूत होगा।

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