केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से नीट काउंसलिंग की शीघ्र सुनवाई करने का किया अनुरोध

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से नीट काउंसलिंग की शीघ्र सुनवाई करने का किया अनुरोध

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट)-पीजी काउंसलिंग मामले की शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध किया।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट)-पीजी काउंसलिंग मामले की शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नीट- पीजी (ईडब्ल्यूएस) मामले की शीघ्र सुनवाई की आवश्कता है। उन्होंने अदालत से मांग की है कि पूर्व निर्धारित समय के शीघ्र सुनवाई की जाए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने सरकार की मांग पर कहा कि कोर्ट इस मामले में मुख्य न्यायाधीश रमन्ना की सलाह के बाद फैसला लेगी। यह मामला मेडिकल स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाओं में नामांकन से जुड़ा हुआ है।

नामांकन के लिए होने वाली काउंसलिंग में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गो के लिए (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण के लिए वार्षिक आय मानदंड तय करने को लेकर शीर्ष अदालत  सुनवाई कर रही है। केंद्र सरकार ने आरक्षण के लिए वार्षिक आय आठ लाख रुपए की सीमा तय की है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से आठ लाख रुपए तय करने के तरीकों के बारे में जानकारी देने के लिए कहा था, लेकिन सरकार कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे सकी। इसके बाद कोर्ट ने नीट- पीजी काउंसलिंग  प्रक्रिया पर अस्थाई रोक लगा दी थी। काउंसलिंग नहीं होने के कारण अभ्यार्थी (डॉक्टर) आंदोलन कर रहे है। नामांकन के अभ्यार्थी डॉक्टरों ने हड़ताल और सड़कों पर प्रदर्शन किए थे। इसके कारण दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई थी।

 

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