इमरान की गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने की याचिका खारिज

तोशखान मामले में जारी है गिरफ्तारी वारंट

इमरान की गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने की याचिका खारिज

इस पर न्यायाधीश ने कहा कि पीटीआई प्रमुख वारंट के निलंबन के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं। हालांकि इमाम ने न्यायाधीश को बताया कि वे चाहते कि सत्र अदालत वारंट को निलंबित कर दे।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में इस्लामाबाद की एक अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तोशखान मामले में उनके लिए जारी किए गए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने संबंधी याचिका सोमवार को खारिज कर दी। 

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने मामले की संक्षिप्त सुनवाई के बाद खान की याचिका खारिज कर दी। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार आज की सुनवाई के दौरान खान के वकील अली बुखारी, क़ैसर इमाम और गोहर अली खान अदालत में पेश हुए। बुखारी ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल ने हमेशा अदालत के आदेशों का पालन किया है। जबकि इमाम ने तर्क दिया कि वह अदालत में आने के लिए राजी हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है।

इस पर न्यायाधीश ने कहा कि पीटीआई प्रमुख वारंट के निलंबन के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं। हालांकि इमाम ने न्यायाधीश को बताया कि वे चाहते कि सत्र अदालत वारंट को निलंबित कर दे। बुखारी ने कहा कि खान ऐसा तरीका जानना चाहते हैं जिससे वह अदालत में पेश हो सके। इमाम ने कहा कि चुनाव अधिनियम 2017 के तहत पीटीआई प्रमुख के खिलाफ एक निजी शिकायत दर्ज की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि आमतौर पर गिरफ्तारी वारंट निजी शिकायत पर जारी नहीं किया जाता है और उन्होंने अदालत से वारंट को निलंबित करने का आग्रह किया।

न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें इमरान खान के वकील ने सूचित किया था कि वह अदालत में उपस्थित नहीं होंगे।उन्होंने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने 28 फरवरी को तोशखाना मामले में लगातार पेश नहीं होने में पूर्व प्रधानमंत्री के गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। अदालत के आदेश के अनुसार रविवार को इस्लामाबाद पुलिस दल ने पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में इमरान खान के आवास पर दबिश दी थी लेकिन वह उन्हें गिरफ्तार करने में विफल रहे थे।

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