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बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की जेल
40000 का जुमार्ना
पत्नी जब शाम को घर आई तो बड़ी लड़की घर पर नहीं थी छोटी लड़की से पूछा तो उसने बताया वह दुकान पर सामान लेने गई थी जो वापस नहीं आई है । दुकान पर जाकर तलाश किया उसका कोई पता नहीं चला ।
कोटा। पोक्सो क्रम 4 न्यायालय ने शुक्रवार को 14 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 40000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया । फरियादी ने आरोपी नंद किशोर पुत्र मांगीलाल ( 29 साल) निवासी जुल्मी थाना कोटा जिला के खिलाफ पुलिस थाना सुकेत में रिपोर्ट दर्ज कराई थी । पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया तथा जेल भेज दिया था । अनुसंधान के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 376 पॉक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए चालान पेश किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट में बताया कि वह खान पर काम करने गया था पत्नी मजदूरी करने चली गई थी। घर पर उसकी 14 वर्षीय बेटी और एक छोटी बेटी थे। पत्नी जब शाम को घर आई तो बड़ी लड़की घर पर नहीं थी छोटी लड़की से पूछा तो उसने बताया वह दुकान पर सामान लेने गई थी जो वापस नहीं आई है । दुकान पर जाकर तलाश किया उसका कोई पता नहीं चला । इसके बाद जानकारी जुटाई तो पता चला कि उसकी पुत्री को नंदकिशोर पुत्र मांगीलाल अपने साथ बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। उसकी पुत्री आठवीं कक्षा में पढ़ती है । इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और तलाश शुरू कर दी । अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और बालिका को दस्तयाब किया । बालिका का मेडिकल करवाया गया तथा 164 के बयान दर्ज किए। बालिका ने बताया कि आरोपी उसे कोटा , झालावाड़ होटल में लेकर गया और तीन दिन तक लगातार दुष्कर्म किया । इस पर पुलिस ने बाद में धारा 376 जोड़ते हुए कोर्ट में चालान पेश किया तथा 18 गवाहों के बयान कराए गए । न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा तथा 40000 रुपए का जुमार्ना लगाया ।
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