नेशनल हेराल्ड मामला: अदालत ने गांधी परिवार को एफआईआर की कॉपी देने से किया इनकार
नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल को झटका
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की एफआईआर की प्रमाणित कॉपी मांगने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि जानकारी दी जा सकती है, लेकिन कॉपी नहीं।
नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गयी नयी एफआईआर की कॉपी की मांग की थी।
याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने मंगलवार को कहा कि एफआईआर के बारे में जानकारी साझा की जा सकती है, लेकिन दस्तावेज की प्रमाणित कॉपी सात आरोपियों को नहीं दी जाएगी। इससे संबंधित एक घटनाक्रम में, सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के पहले के आदेश को रद्द करके इस निर्णय को बरकरार रखा।
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक नया आपराधिक मामला दर्ज किया है। तीन अक्टूबर को दर्ज की गई एफआईआर में छह अन्य व्यक्तियों एवं कंपनियों को भी नामजद किया गया है जिन पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) पर धोखाधड़ी से नियंत्रण प्राप्त करने की आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है।
आरोप है कि गांधी परिवार ने यंग इंडियन कंपनी में अपनी 76 प्रतिशत हिस्सेदारी के माध्यम से एजेएल के अधिग्रहण की साजिश रची, जो कांग्रेस से जुड़ी एक इकाई है और जिसके पास अनुमानित 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति है।

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