कोहड़ीझर माईकों स्टोरेज टैंक परियोजना के लिए भूमि अर्जन की अधिसूचना जारी, जल संसाधन विकास को मिलेगी गति

नगरपालिका अथवा नगर निगम से समन्वय स्थापित

कोहड़ीझर माईकों स्टोरेज टैंक परियोजना के लिए भूमि अर्जन की अधिसूचना जारी, जल संसाधन विकास को मिलेगी गति

जल संसाधन विभाग ने सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कोहड़ीझर माईकों स्टोरेज टैंक परियोजना के लिए भूमि अर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इस संबंध में जारी अधिसूचना में बताया गया है कि परियोजना के डूब क्षेत्र एवं डेम लाइन में आने वाली भूमि को राज्य व्यय पर अवाप्त किया जाना आवश्यक पाया गया है।

जयपुर। जल संसाधन विभाग ने सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कोहड़ीझर माईकों स्टोरेज टैंक परियोजना के लिए भूमि अर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इस संबंध में जारी अधिसूचना में बताया गया है कि परियोजना के डूब क्षेत्र एवं डेम लाइन में आने वाली भूमि को राज्य व्यय पर अवाप्त किया जाना आवश्यक पाया गया है। अधिसूचना के अनुसार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) तथा राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नियम, 2016 के प्रावधानों के तहत प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायत, नगरपालिका अथवा नगर निगम से समन्वय स्थापित किया जाएगा।

सरकार ने नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, अकलेरा को अधिकृत किया है। वहीं, अधिनियम की धारा 3(जी) एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 अगस्त 2015 के अंतर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में जल संसाधन वृत्त, झालावाड़ को नामित किया गया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से परियोजना प्रभावितों को पारदर्शी तरीके से उचित प्रतिकर, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे क्षेत्रीय जल संसाधन विकास को गति मिलेगी।

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