रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन की तिथि निर्धारित, सभी उपबंध होंगे प्रभावी
1956 के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित
राज्य सरकार ने रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2021 के समस्त प्रावधानों के प्रवर्तन की तिथि निर्धारित कर दी है। वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार अब अधिनियम के सभी उपबंध प्रभावी होंगे।
जयपुर। राज्य सरकार ने रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2021 के समस्त प्रावधानों के प्रवर्तन की तिथि निर्धारित कर दी है। वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार अब अधिनियम के सभी उपबंध प्रभावी होंगे।
यह निर्णय अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। अधिसूचना का हिन्दी अनुवाद राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया गया है।
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