बिल्डिंग बायलॉज को लेकर सरकार सख्त, आसानी से नहीं मिलेगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट
प्रावधानों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं
बायलॉज के संबंधित प्रावधानों की पालना के बाद ही अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। दरअसल, अधिवास प्रमाण पत्र महज कुछ बिल्ड़िंगों के पास ही है।
जयपुर। शहरी क्षेत्रों में स्वतंत्र आवास के भवनों को छोड़कर अन्य सभी भवनों तथा फ्लैट्स व ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट में सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में शारीरिक रूप से विशेष योग्जन व्यक्ति के लिए मॉडल राजस्थान भवन विनियमों में प्रस्तावित प्रावधानों की पालना नहीं हो रही है। संबंधित एजेंसियों की ओर से सख्त पालना सुनिश्चित नहीं करवाने के लिए अब राज्य सरकार ने सख्ती का रवैया अपनाया है अर्थात भविष्य में विशेष योग्यजनों के लिए विशेष सुविधा के बाद ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। नगरीय विकास विभाग ने इस संबंध में प्राधिकरण, यूआईटी और निकायों को मॉडल राजस्थान भवन विनियम-2020 के विनियम संख्या-14 के तहत शारीरिक रूप से विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए प्रावधानों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
बायलॉज के संबंधित प्रावधानों की पालना के बाद ही अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। दरअसल, अधिवास प्रमाण पत्र महज कुछ बिल्ड़िंगों के पास ही है अर्थात बायलॉज के प्रावधानों में फायर सिस्टम के साथ ही अन्य नॉर्म्स की पालना शत प्रतिशत नहीं होने से डवलपर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन नहीं करता हैं।
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