सरकार का आदेश, निकाय करेंगी कोचिंगों का निरीक्षण
बायलॉज की पालना नही करने वाले कोचिंग होंगे सील
कोचिंग सेंटर की सुरक्षा मानकों के आधार पर जांच के निर्देश दिये है
जयपुर। दिल्ली के कोचिंग हादसे के बाद राज्य सरकार ने सभी निकायों को बहुमंजिला भवनों, संस्थागत व वाणिज्यिक उपयोग के लोअर ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट वाले भवनों में बेसमेंट संबंधी बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधानों की पालना कराने के निर्देश दिए है।
साथ ही बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर को लेकर सभी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास और शहरी निकायों व्यावसायिक/संस्थागत उपयोग वाले बेसमेंट का निरीक्षण करेंगे। बेसमेंट में कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी या अन्य व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, तो ऐसे सभी बेसमेंट का निरीक्षण किया जाए। उनमें वेंटिलेशन, जल निकासी का प्रबंध और बेसमेंट में आने जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, अगर किसी भवन का अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है तो, उन भवन मालिकों को इसके लिए 15 दिन का नोटिस दे, फिर भी प्रमाण पत्र नही लेने पर भवनों को तुरंत सील किया जाए। साथ ही बायलॉज के मुताबिक बहु मंजिला भवनों में उच्चतर मंजिलों से पहुंच और निकास के लिए मुख्य सीढ़ियों के अलावा वैकल्पिक सीढ़ियों का का प्रावधान रखना जरूरी है। संस्थागत व वाणिज्यिक उपयोग के भवनों में निकास के रास्ते रखना है जरूरी, बेसमेंट और लोअर ग्राउंड फ्लोर के लिए ऐसा निकास का रास्ता रखना जरूरी है, जिसमें 15 मीटर से अधिक नहीं चलना पड़े, यदि अग्निशमन प्रावधान किए गए हो तो ऐसा हो निकास का रास्ता, जिसमें 22.5 मीटर से अधिक नहीं चलना पड़े।
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