जेडीए ने तीन मंजिला अवैध बिल्डिंग को किया सील
दो अवैध कॉलोनियों को भी किया ध्वस्त
निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने के लिए पाबंद किया था
जयपुर। शहर में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमणों को लेकर की जा रही कार्रवाई के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने गुरुवार को पीआरएन नॉर्थ धावास रोड स्थित जगदम्बा नगर में अवैध रूप से निर्माणाधीन तीन मंजिला व्यावसायिक निर्माण को सील किया। इसके साथ ही निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बसाई जा रही दो अवैध कॉलोनियों को भी ध्वस्त किया।
उप महानिरीक्षक पुलिस जेडीए कैलाश चन्द बिश्नोई ने बताया कि जोन पीआरएन नॉर्थ के क्षेत्राधिकार में धावास रोड जगदम्बा नगर में जेडीए की बिना अनुमति के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बैसमेन्ट और तीन मंजिला बिल्डिंग के अवैध निर्माण करने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने के लिए पाबंद किया था, लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर बिल्डिंग को सील कर दिया। इसके साथ ही जोन 7 के क्षेत्राधिकार में स्थित चित्रकूट कॉलोनी एफ ब्लॉक में रोड सीमा में ही करीब दो दर्जन स्थानों पर एवं जोन 12 के क्षेत्राधिकार में स्थित ग्राम बिन्दायिका में सिरसी मोड़ से सिवाड़ मोड़ तक में रोड सीमा के दोनों तरफ करीब तीन किमी तक 60 स्थानों पर किए अस्थाई कब्जा अतिक्रमणों का ध्वस्त कर रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। बिश्नोई ने बताया कि जोन 13 के क्षेत्राधिकार में स्थित ग्राम दौलतपुरा टोल के पास करीब 10 बीघा एवं उसके पास ही करीब 25 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवाए बसाई जा रही दो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया।
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