व्हाट्सएप ने भारत में परेश बी लाल को बनाया शिकायत अधिकारी, जानिए आप कैसे कर सकते हैं संपर्क

व्हाट्सएप ने भारत में परेश बी लाल को बनाया शिकायत अधिकारी, जानिए आप कैसे कर सकते हैं संपर्क

मैसेजिंग के लिए पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने भारत सरकार के नए आईटी नियमों के तहत काम करना शुरू कर दिया है। फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी ने परेश बी लाल को शिकायत अधिकारी बनाया है। इसके साथ ही व्हाट्सएप ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है कि परेश बी लाल से तेलंगाना में हैदराबाद स्थित बंजारा हिल्स में एक पोस्ट बॉक्स के जरिए संपर्क कर सकते हैं।

नई दिल्ली। मैसेजिंग के लिए पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने भारत सरकार के नए आईटी नियमों के तहत काम करना शुरू कर दिया है। फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी ने परेश बी लाल को शिकायत अधिकारी बनाया है। इसके साथ ही व्हाट्सएप ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है कि परेश बी लाल से तेलंगाना में हैदराबाद स्थित बंजारा हिल्स में एक पोस्ट बॉक्स के जरिए संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने अपने एफएक्यू को अपडेट कर दिया है और बताया कि कैसे यूजर शिकायत अधिकारी से संपर्क कर सकता है। हालांकि, कंपनी ने बताया कि व्हाट्सएप टर्म्स, व्हाट्सएप इंडिया पैमेंट, अकाउंट को लेकर सवाल के बारे में जानकारी ली जा सकती है। शिकायत अधिकारी से संपर्क करने के लिए, कृपया अपनी शिकायत ईमेल से भेजें और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षर करें। यदि आप किसी विशिष्ट खाते के बारे में संपर्क कर रहे हैं, तो कृपया अपना फोन नंबर देश कोड समेत लिखें।  

एड्रेस भी किया शेयर
परेश बी लाल
व्हाट्सएप अटेंशन- शिकायत अधिकारी
पोस्ट बॉक्स नं. 56
रोड नंबर 1, बंजारा हिल्स हैदराबाद - 500 034
तेलंगाना, भारत

बता दें कि देश में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) संबंधी नए नियमों के पिछले सप्ताह में प्रभाव में आ जाने के बाद कंपनी ने यह कदम उठाया है। इन नियमों के तहत प्रमुख सोशल मीडिया इंटरमीडियरी (जिनके 50 लाख से अधिक यूजर्स हैं) को भारत में यूजर्स की शिकायतों को सुनने के लिए एक शिकायत अधिकारी, एक नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी, जो भारत में रहने वाले होने चाहिए। नए आईटी नियमों के मुताबिक सभी प्रमुख इंटरमीडियरी को अपनी वेबसाइट, ऐप अथवा दोनों में शिकायत अधिकारी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, शिकायत करने की पूरी प्रणाली के बारे में जानकारी देनी होगी। शिकायत अधिकारी को 24 घंटे के भीतर शिकायत मिलने की पुष्टि करनी होगी और शिकायत मिलने के 15 दिन के भीतर उसका समाधान करना होगा। कंपनी को प्रशासन से किसी आदेश, नोटिस अथवा निर्देश के प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उसका समाधान करना होगा। नए नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को किसी चिन्हित संदेश को 36 घंटे के भीतर हटाना होगा और किसी तरह की चिन्हित की गई गलत हरकत, अश्लील सामग्री को 24 घंटे के भीतर अपने प्लेटफॉर्म से हटाना होगा।

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