कॉकरोच जनता पार्टी को कोर्ट से बड़ा झटका: एक्स अकाउंट बहाल करने से इनकार, केंद्र और X को नोटिस जारी

6 जुलाई को होगी सुनवाई

कॉकरोच जनता पार्टी को कोर्ट से बड़ा झटका: एक्स अकाउंट बहाल करने से इनकार, केंद्र और X को नोटिस जारी
दिल्ली हाईकोर्ट ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दीपके के एक्स (X) अकाउंट ब्लॉक करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने अकाउंट तत्काल बहाल करने से इनकार करते हुए केंद्र सरकार और एक्स को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई अब 6 जुलाई को होगी।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी के बाद अचानक चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपना एक्स अकाउंट ब्लॉक करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और एक्स को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को तत्काल बहाल करने का आदेश देने से मना कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। कोर्ट ने कहा कि वो कोई भी फैसला सरकार का पक्ष सुनने के बाद ही देगी।

कोर्ट ने एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने की समीक्षा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि समीक्षा करने वाली कमेटी को हर दो महीने के बाद ब्लॉकिंग आदेश के सभी पहलूओं की पड़ताल करने की जरुरत है। कोर्ट ने समीक्षा कमेटी के फैसले को कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया। 

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