निठारी हत्याकांड : कोली को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- निष्कर्षों में कोई कमी नहीं
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की 14 अपीलें खारिज कर दी
पीठ ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कोली को बरी करने के आदेश के निष्कर्षों में कोई कमी नहीं है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को झटका देते हुए 2006 में उत्तर प्रदेश के नोएडा में निठारी सिलसिलेवार हत्याकांड के आरोपी सुरेंद्र कोली को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं।
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा तथा न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की 14 अपीलें खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कोली को बरी करने के आदेश के निष्कर्षों में कोई कमी नहीं है।
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