बायजू के फाउंडर रवींद्रन को सिंगापुर कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की सजा : 70,500 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया, अदालत के आदेशों का पालन न करने का आरोप
रवींद्रन कभी भारत के सबसे सफल स्टार्टअप चेहरे के रूप में देखे जाते थे
BYJU'S के संस्थापक बायजू रवींद्रन को सिंगापुर अदालत ने अवमानना मामले में छह महीने जेल और 70,500 डॉलर जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने सरेंडर कर दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया। कभी 22 अरब डॉलर वैल्यू वाली कंपनी अब वित्तीय संकट, छंटनी और कानूनी विवादों से जूझ रही।
नई दिल्ली। एडटेक स्टार्टअप बायजू के संस्थापक बायजू रवींद्रन को सिंगापुर की एक अदालत ने अवमानना (Contempt of Court) के मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। उन पर अदालत के कई आदेशों का पालन न करने का आरोप है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 70,500 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने रवींद्रन को सरेंडर करने, जुर्माना जमा करने और Beeaar Investco Pte की कानूनी स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि वे सिंगापुर में मौजूद हैं या नहीं।
रवींद्रन कभी भारत के सबसे सफल स्टार्टअप चेहरे के रूप में देखे जाते थे। 2015 में शुरू हुए बायजू ने तेजी से विस्तार किया और 2019 तक यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लिया। 2022 में कंपनी का मूल्यांकन 22 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, लेकिन बाद में इसमें भारी गिरावट आई और निवेशकों को नुकसान का सामना करना पड़ा।
कंपनी के खिलाफ कई देशों में कानूनी विवाद चल रहे हैं। सिंगापुर में यह मामला कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की एक सब्सिडियरी कतर होल्डिंग्स द्वारा दायर किया गया है। कंपनी ने फंडिंग राउंड के निवेश और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए हैं। एक समय अरबपति रहे रवींद्रन की नेटवर्थ में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। बायजू को कभी सक्सेस स्टोरी माना जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में यह बड़े विवादों, छंटनी और वित्तीय संकटों के कारण सुर्खियों में रहा है।

Comment List