वीर सावरकर मामले में राहुल गांधी को राहत: SC ने रद्द की लखनऊ कोर्ट की कार्रवाई, कहा- अदालत ने यूपी सरकार से नहीं ली जरूरी कानूनी अनुमति
आपराधिक कार्यवाही निरस्त
नई दिल्ली। वीर सावरकर पर कथित विवादित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने लखनऊ की अदालत में चल रही आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जरूरी कानूनी अनुमति नहीं ली गई थी। ऐसे में बिना अनिवार्य मंजूरी के शुरू की गई कार्रवाई को आगे जारी नहीं रखा जा सकता।
राहुल गांधी ने लखनऊ अदालत के समन और उनके खिलाफ शुरू हुई कार्यवाही को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने पूरा मामला रद्द करने की मांग की थी। यह मामला 2022 का है, जब राहुल गांधी महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर को लेकर दिए गए बयान के कारण विवादों में आए थे। इसके बाद लखनऊ में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी और मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें समन जारी किया था।

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