मानहानि के मुकदमें में कोर्ट ने राहुल गांधी को दी जमानत, अदालत ने रखी जांच में सहयोग करने की शर्त

राहुल गांधी चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए

मानहानि के मुकदमें में कोर्ट ने राहुल गांधी को दी जमानत, अदालत ने रखी जांच में सहयोग करने की शर्त

झारखंड में मानहानि के एक मुकदमें में चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी।

रांची। झारखंड में मानहानि के एक मुकदमें में चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी। राहुल गांधी चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। वह सुबह करीब 10 बजे हेलीकॉप्टर से टाटा कॉलेज मैदान में उतरे। उसके बाद चाईबासा परिसदन में करीब 45 मिनट इंतजार करने के बाद वह वहां से चाईबासा सिविल कोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में न्यायाधीश सुप्रिया रानी तिग्गा के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

राहुल गांधी के अधिवक्ता प्रणव दरीपा ने बताया कि में राहुल गांधी के उपर मानहानि का केस किया गया था। हाईकोर्ट का निर्देश था कि 6 अगस्त को राहुल गांधी चाईबासा कोर्ट में पेश होंगे और बेल लेंगे। इसके बाद राहुल गांधी पेश हुए। जमानत याचिका दाखिल करने के बाद कोर्ट ने जमानत दिया।

शिकायतकर्ता के अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने कहा कि कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि आपके खिलाफ ऐसे-ऐसे आरोप लगे हैं, आपने बीजेपी नेताओं के लिए ऐसा बयान दिया है। क्या आपने ऐसा कहा है? इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। अधिवक्ता ने कहा कि ये पूरी तरह से गलत है। राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता को इस तरह का झूठ बोलना शोभा नहीं देता। उनका भाषण अभी भी कांग्रेस की वेबसाइट पर है। हमने इसे कोर्ट में जमा कर दिया है, लेकिन कोर्ट में राहुल गांधी ने साफ इनकार कर दिया कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। अब गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने उन्हें इस शर्त पर जमानत दी है कि वे जांच में सहयोग करेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित के खिलाफ कथित तौर पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 6 अगस्त को चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना था।राहुल गांधी ने 2 जून को विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्हें 26 जून को पेश होने का निर्देश दिया गया था। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को सूचित किया था कि उनके मुवक्किल उस दिन पेश नहीं हो पाएंगे और इसके बजाय उन्होंने हाईकोर्ट से राहुल को चाईबासा कोर्ट में पेश होने के लिए नई तारीख देने का अनुरोध किया था। हाईकोर्ट ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। 

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