फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज पर अंतरिम रोक : याचिकाकर्ता 14 जुलाई तक अपनी आपत्ति दर्ज कराएं
सम्मान तथा सामाजिक सौहार्द को गहरा नुकसान
फिल्म में ज्ञानवापी मस्जिद जैसे मामलों का भी उल्लेख है, जो वर्तमान में वाराणसी की जिला अदालत और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोट ने गुरुवार को फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज करने पर अंतरिम रोक लगा दी। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वो फिल्म को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष 14 जुलाई तक अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता की आपत्ति मिलने के बाद उस पर एक सप्ताह में फैसला करे। केंद्र सरकार के फैसला आने तक फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक जारी रहेगी।
बता दें कि इस मामले की सुनवाई के दौरान सेंसर बोर्ड ने कहा था कि उसने फिल्म के आपत्तिजनक हिस्से को हटा दिया है। सेंसर बोर्ड की इस सूचना के बाद हाईकोर्ट ने फिल्म और उसके ट्रेलर की याचिकाकर्ता और सेंसर बोर्ड के वकीलों के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग करने का आदेश दिया। याचिका में कहा गया था कि यह फिल्म एक विशेष धार्मिक समुदाय को बदनाम करती है, जिससे समाज में नफरत फैल सकती है और नागरिकों के बीच सम्मान तथा सामाजिक सौहार्द को गहरा नुकसान हो सकता है। फिल्म में ज्ञानवापी मस्जिद जैसे मामलों का भी उल्लेख है, जो वर्तमान में वाराणसी की जिला अदालत और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।

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