दिल्ली-एनसीआर से जल्द हटाएं आवारा कुत्ते : बाधा डालने वालों पर की जाएगी अवमानना कार्यवाही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- शहर में नहीं दिखना चाहिए आवारा कुत्ता
कुत्तों के रखने की व्यवस्था के तहत आश्रय गृह स्थापित किए जाएं
पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि कुत्तों के काटने से रेबीज होने की समस्या से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के आवारा कुत्तों को सार्वजनिक जगहों से जल्द से जल्द से हटाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इससे संबंधित एक खबर पर स्वत: संज्ञान सुनवाई करते हुए यह भी चेतावनी दी है कि आवारा कुत्तों को हटाने में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन पर अवमानना कार्यवाही सहित अन्य कार्रवाई की जाएगी।
पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि कुत्तों के काटने से रेबीज होने की समस्या से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंधित नगर निगमों को अदालती आदेश पर शीघ्र अमल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि 8 हफ्तों के भीतर लगभग 5,000 आवारा कुत्तों के रखने की व्यवस्था के तहत आश्रय गृह स्थापित किए जाएं।
पीठ ने आगाह करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने एक समाचार की खबर के आधार पर दर्ज स्वत: संज्ञान मामले पर विचार करते हुए निर्देश दिया कि आवारा कुत्तों को आश्रय गृहों में रखा जाए और उन्हें बस्तियों में न छोड़ा जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि आवारा कुत्तों से सोसाइटियाँ मुक्त होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि शहर के किसी भी इलाके या बाहरी इलाके में एक भी आवारा कुत्ता घूमता हुआ नहीं दिखना चाहिए।

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