सुप्रीम कोर्ट का आदेश : डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों की जांच करेगी CBI, एक नाम पर कई SIM पर रोक की तैयारी
CBI को विशेष अधिकार भी दिए गए
सुप्रीम कोर्ट ने तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट स्कैम को गंभीर खतरा बताते हुए इसकी जांच CBI को सौंप दी है और एजेंसी को विशेष अधिकार दिए हैं। अब CBI स्कैम में उपयोग किए गए बैंक खातों व बैंकरों की जांच कर सकेगी। कोर्ट ने सभी राज्यों व आईटी अथॉरिटीज को पूर्ण सहयोग का आदेश दिया और DoT से एक नाम पर कई सिम जारी करने पर रोक के लिए प्रस्ताव मांगा।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट स्कैम को बेहद गंभीर खतरा मानते हुए इस पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे साइबर अपराध आम लोगों को आर्थिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए इनकी जांच अब CBI करेगी। साथ ही CBI को विशेष अधिकार भी दिए गए हैं, जिनके तहत वह उन सभी बैंक खातों और संबंधित बैंकरों की जांच कर सकेगी, जिनका उपयोग डिजिटल अरेस्ट स्कैम में किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आईटी इंटरमीडियरी रूल्स 2021 के तहत सभी अथॉरिटीज CBI को पूरा सहयोग दें। जिन राज्यों ने अभी तक CBI को जनरल कंसेंट नहीं दी है, उन्हें भी इस मामले में अनुमति प्रदान करनी होगी, ताकि जांच पूरे देश में बिना रोकटोक के जारी रह सके। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर CBI इंटरपोल अधिकारियों से मदद ले सकती है।
कोर्ट ने दूरसंचार विभाग (DoT) से कहा कि एक नाम पर कई सिम कार्ड जारी करने की समस्या को रोकने के लिए ठोस प्रस्ताव तैयार कर कोर्ट में पेश किए जाएं।

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