महिला इंजीनियरिंग कॉलेज के अशैक्षणिक कार्मिकों ने उठाया मामला : पे-रेक्टिफिकेशन के मामले में दोषियों पर हो कार्रवाई

आदर्श आचार संहिता के दौरान दिया वित्तीय लाभ

महिला इंजीनियरिंग कॉलेज के अशैक्षणिक कार्मिकों ने उठाया मामला : पे-रेक्टिफिकेशन के मामले में दोषियों पर हो कार्रवाई

कॉलेज प्रशासन द्वारा लोकसभा आम चुनाव 2024 की आदर्श आचार संहिता में जूनियर कार्मिक शिवपाल यादव को विभागीय पदोन्नति देकर उनको वित्तीय लाभ वेतन भुगतान माह अप्रैल 2024 देय मई 2024 में दे दिया गया।

अजमेर। महिला इंजीनियरिंग कॉलेज के अशैक्षणिक कार्मिकों ने करीब एक वर्ष पूर्व कॉलेज में हुई नियम विरुद्ध पे-रेक्टिफिकेशन के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कार्मिकों ने केन्द्र व राज्य सरकार को एक बार फिर मामले से अवगत कराते एक वर्ष बीत जाने और जांच कार्य भी पूर्ण हो जाने के बावजूद दोषियों पर कार्रवाई करने में की जा रही देरी पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। अशैक्षणिक कार्मिकों की ओर से भेजे गए ज्ञापन में बताया गया कि जब एक उप कुलसचिव और चार सहायक कुलसचिव के पे-रेक्टिफिकेशन लागू किया, तब देशभर में लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता जारी थी और नियम विरुद्ध आचार संहिता में पे-रेक्टिफिकेशन लागू किया गया जो गलत है। कॉलेज प्रशासन द्वारा लोकसभा आम चुनाव 2024 की आदर्श आचार संहिता में जूनियर कार्मिक शिवपाल यादव को विभागीय पदोन्नति देकर उनको वित्तीय लाभ वेतन भुगतान माह अप्रैल 2024 देय मई 2024 में दे दिया गया। जबकि राजस्थान राज्य में 16 मार्च 2024 से ही आचार संहिता लागू थी।

आदर्श आचार संहिता के दौरान दिया वित्तीय लाभ
 जांच में संबंधित कार्मिक की सर्विस बुक की छायापति के अनुसार सर्विस बुक में अंतिम इंद्राज एल 15 हैं। लेकिन कॉलेज में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संबंधित कार्मिक को वेतन भुगतान माह मार्च 2024 देय अप्रैल 2024 में एल 15 एवं अप्रैल 2024 देय मई 2024 में एल 19 के अनुसार दिया गया हैं। इससे स्वत: ही सिद्ध होता हैं कि अप्रैल 2024 में आदर्श आचार संहिता के दौरान वित्तीय लाभ दिया गया।इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व प्राचार्य एवं उपकुल सचिव द्वारा जो विभागीय प्रमोशन दिया गया हैं उससे संबंधित सृजित पद के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दे रखी हैं। 29 मई 2024 को तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार को भेजे गए पत्र में गलत तथ्य देकर यह बताया गया कि अब तक कोई विभागीय प्रमोशन नहीं हुआ हैं। ऐसे में यदि विभागीय प्रमोशन नहीं हुआ तो यह कैसे हो सकता हैं कि एक कार्मिक को एल 19 से वेतन भुगतान किया गया। 

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