राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा में किया बदलाव : कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थी बिना परीक्षा पास हुए अगली कक्षा में नहीं जाएंगे, आरटीई अधिनियम में संशोधन जारी
राजस्थान राजपत्र (विशेषांक) में इसे प्रकाशित भी कर दिया गया
राजस्थान सरकार ने स्कूली शिक्षा में बड़ा निर्णय लिया। अब कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थी बिना परीक्षा पास किए अगली कक्षा में प्रमोट नहीं होंगे। मुख्य और पूरक परीक्षा में फेल विद्यार्थी को उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने आरटीई संशोधन नियम 2026 की अधिसूचना जारी कर इसे राजपत्र में प्रकाशित।
अजमेर। प्रदेश के स्कूली शिक्षा ढांचे को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थी बिना पढ़ाई किए अगली कक्षा में प्रमोट नहीं हो सकेंगे। सरकार ने नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के नियमों में संशोधन कर दिया है नए नियमों के अनुसार यदि कोई विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के बाद पूरक (सप्लीमेंट्री) परीक्षा में भी सभी विषयों में पास नहीं हो पाता है, तो उसे अगली कक्षा में प्रमोट करने के बजाय उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा यानी उसे फेल कर दिया जाएगा।
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। मंगलवार को राजस्थान राजपत्र (विशेषांक) में इसे प्रकाशित भी कर दिया गया है।

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