एसएसपी के साढे 42 हजार बैग की बिक्री पर रोक : भीलवाड़ा में तीन खाद निर्माता फैक्ट्रियों पर कार्रवाई, लिए उर्वरकों के सैंपल

7 दिन बाद शेष स्टॉक की जांच होगी

एसएसपी के साढे 42 हजार बैग की बिक्री पर रोक : भीलवाड़ा में तीन खाद निर्माता फैक्ट्रियों पर कार्रवाई, लिए उर्वरकों के सैंपल

जिसके टीम ने नमूने लिये एवं प्रयोगशाला में मानक पाए जाने के उपरांत ही 4587 बेग की बिक्री करने के प्रबंधक को निर्देश दिए।

भीलवाड़ा/हमीरगढ़। कृषि मंत्री किरोडीलाल मीणा के निर्देशानुसार कृषि आयुक्तालय की टीम ने रविवार को भीलवाड़ा जिले में तीन खाद बनाने वाली फैक्ट्रियोंं पर औचक जांच कार्यवाही की। जानकारी के अनुसार कृषि आयुक्तालय जयपुर के संयुक्त निदेशक कृषि आदान नवल किशोर मीणा के नेतृत्व में रविवार को भीलवाड़ा में ओस्तवाल फोस्फोम कंपनी लिमिटेड, औज्याड़ा, इण्डियन पोटाश लिमिटेड, एवं गायत्री स्पिनर लिमिटेड हमीरगढ़ में स्थित खाद निर्माता फैक्ट्रियों पर जांच कार्रवाई की गई। इसमें सर्वप्रथम ओस्तवाल कंपनी पर कार्रवाई की गई। जिसमें उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत फैक्ट्री में निर्मित सिंगल सुपर फास्फेट के बैग बिना सुरक्षा व्यवस्था के नीचे धरातल पर रखे होने से उनमें नमी जाने से उर्वरक खराब होने की संभावनाएं पाई गई। जिसके टीम ने नमूने लिये एवं प्रयोगशाला में मानक पाए जाने के उपरांत ही 4587 बेग की बिक्री करने के प्रबंधक को निर्देश दिए।

वहीं टीम ने प्रयोगशाला में विश्लेषक की योग्यता एवं उर्वरक निर्माण की भी जानकारी ली। जिसमें विश् लेषक को 3 वर्ष में एक बार केंद्रीय उर्वरक नियंत्रण संस्थान फरीदाबाद में प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए।  टीम ने इंडियन पोटाश लिमिटेड फैक्ट्री में निरीक्षण के दौरान सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक के बैग बैच वाइज निर्धारित लोट अनुसार संग्रहण नही करने एवं बैच नंबर प्रिंट में कटिंग होने पर फेक्ट्री में स्थित सिंगल सुपर फॉस्फेट के 38000 बैग के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई। वहीं गायत्री स्पीनर कम्पनी लिमिटेड में जांच के दौरान स्टॉक रजिस्टर में कांट छांट पाये जाने पर संचालक को नोटिस जारी किया गया। अब 7 दिन बाद शेष स्टॉक की जांच होगी।

जिसमें विक्रय पर निर्णय लिया जाएगा। टीम ने भविष्य में उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के तहत निर्धारित तय मापदण्डो के तहत ही उर्वरक निर्माण के निर्देश दिए एवं स्थानीय उर्वरक निरीक्षको को सघनता से निरीक्षण करने एवं अवहेलना पाये जाने पर कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उधर ओस्तवाल कम्पनी के निदेशक राजेन्द्र ओस्तवाल ने बाद में बताया कि ओस्तवाल समूह की खाद निर्माण इकाइयां एनएबीएन मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से प्रमाणित है। निरीक्षण के दौरान खाद बैग के भंडारण में आंशिक असंगतियां मिली है। 

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