जीपीएफ व पुरानी पेंशन योजना पर 7.1 प्रतिशत ब्याज दर तय

राज्य कर्मचारियों के लिए जीपीएफ-ओपीएस ब्याज दर तय

जीपीएफ व पुरानी पेंशन योजना पर 7.1 प्रतिशत ब्याज दर तय

राज्य सरकार ने 1 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक जीपीएफ, ओपीएस व सीपीएफ जमा पर 7.1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज तय किया, जिससे कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा।

जयपुर। राज्य सरकार ने सामान्य भविष्य निधि (GPF), पुरानी पेंशन योजना (OPS) और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों में जमा राशि पर ब्याज दर निर्धारित कर दी है।

वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए इन निधियों पर 7.1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। यह आदेश विभाग के 13 अक्टूबर 2025 के पूर्व परिपत्र के क्रम में जारी किया गया है। निर्णय से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ होगा।

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