पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत का फैसला : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल की कैद 

नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई और वह बेहोश हो गई

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने पीडिता के ताऊ ने 20 सितंबर, 2021 को सरुंड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ करीब एक माह तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मनीष को बीस साल के कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 24 वर्षीय इस अभियुक्त पर 1.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग के साथ उसकी मर्जी के बिना संबंध बनाए हैं। यदि इसमें पीड़िता की सहमति भी होती तो भी यह अपराध की श्रेणी में माना जाता, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने पीडिता के ताऊ ने 20 सितंबर, 2021 को सरुंड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 17.5 साल की भतीजी 17 सितंबर को कोटपूतली स्थित कॉलेज गई थी, लेकिन वहां से वापस नहीं लौटी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने अदालत को बताया कि घटना के दिन कॉलेज के बाहर उसे पूर्व परिचित अभियुक्त मिला था।

वह उसे घर छोड़ने के नाम पर अपने साथ ले गया। रास्ते में अभियुक्त ने उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई और वह बेहोश हो गई। इसके बाद उसे जयपुर में होश आया। तब अभियुक्त उसे बस से पटना ले गया और बाद में भोपाल ले आया। जहां उसने करीब एक सप्ताह तक उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अदालत को बताया कि यहां से अभियुक्त उसे वापस जयपुर ले आया और मुहाना मंडी के पास किराए के कमरे में रखा और यहां भी अभियुक्त ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। वहीं 20 अक्टूबर पुलिस आकर उसे लग गई। दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसकी बहन की सगाई पीडिता के भाई के साथ हुई थी और वह उसके घर आता-जाता था। इस दौरान उनके बीच प्रेम हो गया और पीड़िता ने अपने आप को वयस्क बताया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है। 

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