अवैध निर्माणों पर कार्रवाई : जेडीए ने 14 अवैध दुकानों को किया सीज, कॉलोनियों को भी किया ध्वस्त
अवैध निर्माण हटाने के लिए पाबंद किया
व्यवसायिक प्रयोजनार्थ 14 दुकानों के किए जा रहे अवैध निर्माण को हटाने के लिए जेडीए ने निर्माणकर्ता को धारा 32/33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने के लिए पाबंद किया।
जयपुर। शहर में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमणों को लेकर की जा रही कार्रवाई के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने हरनाथपुरा निवारू रोड पर अवैध रूप से बनाई जा रही 14 दुकानों को सील कर दिया। इसके साथ ही अवैध रूप से बसाई जा रही दो कॉलोनियों को भी ध्वस्त किया गया। पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चन्द्र विश्नोई ने बताया कि जोन 7 में हरनाथपुरा निवारू रोड पर जेडीए की बिना अनुमति और स्वीकृति के व्यवसायिक प्रयोजनार्थ 14 दुकानों के किए जा रहे अवैध निर्माण को हटाने के लिए जेडीए ने निर्माणकर्ता को धारा 32/33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने के लिए पाबंद किया।
इसके बाद भी निर्माणकर्ता के अवैध निर्माण नहीं हटाने पर दुकानों को सील कर दिया गया। जोन 4 लाल बहादुर नगर एसएल मार्ग पर भूखण्ड संख्या ई 18 और ई 75 में किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। उन्होंने बताया कि जोन 12 में शिवाड़ फाटक के पास करीब 7 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर शीवांचल एन्कलेव एवं ग्राम पचार में करीब दो बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति अनुमोदन के एवं बिना भू-रूपान्तरण करवाए महीका प्लम नाम से बसाई जा रही दो कॉलोनियों को ध्वस्त किया। इसके साथ ही जोन 9 के ग्राम गोनेर तहसील में सरकारी आम रास्ते पर किए गए अतिक्रमणों को ध्वस्त कर गैर मुमकिन रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया
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