लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों में संशोधन : नए प्रावधान लागू
दूसरा संशोधन नियम 47 में किया गया है
राज्य सरकार ने लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-1 में संशोधन के आदेश जारी किए हैं
जयपुर। राज्य सरकार ने लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-1 में संशोधन के आदेश जारी किए हैं। संशोधन के तहत दो प्रमुख नियमों में बदलाव किए गए हैं, जो विभागीय कार्यों और प्रक्रियाओं को सरल और स्पष्ट बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार पहला संशोधन नियम 11 के उपनियम (16A) में किया गया है। अब "डिवीजनल अकाउंटेंट/डिवीजनल अकाउंट्स ऑफिसर" को "डिवीजनल अकाउंटेंट/डिवीजनल अकाउंट्स ऑफिसर/सीनियर डिवीजनल अकाउंट्स ऑफिसर/राजस्थान स्टेट अकाउंट्स सर्विस ऑफिसर/राजस्थान सबऑर्डिनेट अकाउंट्स सर्विस ऑफिसर" के रूप में परिभाषित किया जाएगा। यह परिभाषा फॉर्म्स और ऑनलाइन लेनदेन सहित सभी दस्तावेजों में लागू होगी।
दूसरा संशोधन नियम 47 में किया गया है। इसके अनुसार, डिवीजनल अधिकारियों की जिम्मेदारियों में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रत्येक डिवीजनल कार्यालय में महालेखाकार/राज्य सरकार द्वारा एक डिवीजनल अकाउंटेंट या डिवीजनल अकाउंट्स ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। संशोधित नियमों का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता लाना है।
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