धौलपुर में फार वाटर ट्रांसफर योजना के लिए भूमि अर्जन को मंजूरी, राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना जारी
सिंचाई सुविधा और जल प्रबंधन को मजबूती मिलने की उम्मीद
राज्य सरकार ने धौलपुर जिले में फार वाटर ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के लिए भूमि अर्जन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। इस संबंध में जल संसाधन विभाग की ओर से राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई। अधिसूचना के अनुसार फार वाटर ट्रांसफर स्कीम के तहत स्थानीय नालों पर दो टैंकों के निर्माण, सर्वेक्षण, इन्वेस्टिगेशन, डिजाइन, ड्राइंग और भूमि अर्जन से जुड़े कार्य प्रस्तावित।
जयपुर। राज्य सरकार ने धौलपुर जिले में फार वाटर ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के लिए भूमि अर्जन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। इस संबंध में जल संसाधन विभाग की ओर से राजस्थान राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचना प्रकाशित की गई है। अधिसूचना के अनुसार फार वाटर ट्रांसफर स्कीम के तहत स्थानीय नालों पर दो टैंकों के निर्माण, सर्वेक्षण, इन्वेस्टिगेशन, डिजाइन, ड्राइंग और भूमि अर्जन से जुड़े कार्य प्रस्तावित हैं। यह परियोजना धौलपुर जिले की बाड़ी तहसील के अंतर्गत ग्राम हंसई, ग्राम पंचायत-लखेपुरा (सरोठी) क्षेत्र में प्रस्तावित है।
भूमि अर्जन एवं पुनर्वास अधिनियम-2013 की धारा 11 और 12 के तहत जारी इस अधिसूचना में प्रभावित भूमि का विवरण भी दिया गया है।
इसमें खातेदार भूमि के साथ-साथ सरकारी भूमि को भी शामिल किया गया है। कुल प्रस्तावित अर्जन क्षेत्र लगभग 2.67 हेक्टेयर बताया गया है।
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी हितधारक या खातेदार को भूमि अर्जन को लेकर आपत्ति है, तो वह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लिखित आपत्ति दर्ज करा सकता है। इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र में जल संसाधनों के विकास, सिंचाई सुविधा और जल प्रबंधन को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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