राजस्थान में तबादलों से हटा प्रतिबंध, चिकित्सा विभाग पर रोक जारी
5 जुलाई तक होंगे स्थानांतरण
जयपुर। राज्य सरकार ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगे पूर्ण प्रतिबंध को हटाते हुए 19 जून 2026 से 5 जुलाई 2026 तक तबादलों की अनुमति प्रदान कर दी है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में विभिन्न विभागों में स्थानांतरण किए जा सकेंगे। हालांकि शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला के अध्यापकों तथा वर्षाकाल में संभावित बीमारियों को देखते हुए चिकित्सा विभाग के कार्मिकों पर स्थानांतरण प्रतिबंध अगले आदेशों तक यथावत रहेगा।
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि स्थानांतरण प्रक्रिया में एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता, मेडिकल बोर्ड अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित गंभीर एवं असाध्य रोगों से ग्रसित कार्मिकों, दीर्घावधि सेवा कर रहे कर्मचारियों, दिव्यांग कार्मिकों तथा राजकीय सेवा में कार्यरत पति-पत्नी के मामलों को प्राथमिकता दी जाए। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था राज्य के सभी निगमों, मंडलों, बोर्डों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होगी। यह आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार द्वारा राज्यपाल की आज्ञा से जारी किया गया है।

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