बांसवाड़ा नगर परिषद के प्रशासक का दायित्व उपखंड अधिकारी को सौंपा
अधिनियम में निहित सभी अधिकार प्राप्त
जयपुर। राज्य सरकार ने बांसवाड़ा नगर परिषद के प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार नगर परिषद, बांसवाड़ा में प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार उपखंड अधिकारी (एसडीएम), बांसवाड़ा को सौंपा गया है। विभाग ने बताया कि पूर्व में 25 नवंबर 2024 को जारी अधिसूचना के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा को नगर परिषद का प्रशासक नियुक्त किया गया था। वर्तमान में अतिरिक्त जिला कलक्टर का पद रिक्त होने के कारण कार्यव्यवस्था के तहत उपखंड अधिकारी, बांसवाड़ा को यह जिम्मेदारी अतिरिक्त जिला कलक्टर की नियमित नियुक्ति होने तक के लिए प्रदान की गई है।
आदेश के अनुसार उपखंड अधिकारी प्रशासक के रूप में नगर परिषद में निर्वाचित बोर्ड के गठन तक सभी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा नगर पालिका के कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करेंगे। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के तहत प्रशासक को नगर पालिका के समकक्ष माना जाएगा और उन्हें अधिनियम में निहित सभी अधिकार प्राप्त होंगे। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव प्रतीक चन्दशेखर द्वारा जारी यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित होने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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