पुराने आदेश का हवाला देकर नगर सुधार न्यासों ने बेची सरकारी जमीने, सरकार के ध्यान में मामला आने पर लगाई रोक
सरकारी जमीनों की नीलामी की जा रही
प्रदेश में नगर सुधार न्यासों की ओर से कोविड-19 के दौरान दी गई रियायतों के आधार पर सरकारी जमीनों की नीलामी की जा रही है।
जयपुर। प्रदेश में नगर सुधार न्यासों की ओर से कोविड-19 के दौरान दी गई रियायतों के आधार पर सरकारी जमीनों की नीलामी की जा रही है। यह मामला जब सरकार के ध्यान में आया तो आनन - फानन में पुराने आदेश पर रोक लगाते हुए नए नियमों के तहत नीलामी करने के आदेश दिए है। राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के तहत भूखण्डों की नीलामी से विक्रय प्रक्रिया में कोविड-19 के दौरान दी गई रियायतें अब समाप्त हो चुकी हैं। विभागीय आदेश एक मई 2020 के तहत, कोविड-19 महामारी के दौरान नीलामी के मामलों में कुछ विशेष छूट दी गई थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 का प्रभाव समाप्त होने के बाद, अब नीलामी प्रक्रिया को राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के तहत निर्धारित नए नियमों के अनुसार संचालित किया जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिसूचना 16 सितंबर 2019 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा।
यूडीएच के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने निर्देश दिया है कि अब नीलामी के सभी मामलों में कोविड-19 के दौरान जारी आदेश प्रभावी नहीं होंगे, और आगामी कार्यवाही राजस्थान नगर सुधार न्यास नियमों के अनुरूप की जाएगी।
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