राजस्थान हाईकोर्ट का अहम आदेश : सीएमएचओ नहीं कर सकता किसी चिकित्सक को एपीओ
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बूसी के इन्चार्ज पद पर कार्यरत
तथाकथित एक झूठी शिकायत पर सीएमएचओ, पाली ने गत 06जून को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को एपीओ करते हुए उसका मुख्यालय सयुंक्त निदेशक, जोधपुर कर दिया गया, जो उसके क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया।
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एपीओ मामलों में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी कि एपीओ आदेश सक्षम प्राधिकारी की ओर से ही जारी किया जा सकता है। सीएमएचओ किसी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का एपीओ आदेश जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं है। न्यायाधीश रेखा बोराणा की एकल पीठ ने यह आदेश पाली के बूसी में पद स्थापित याची डॉ. रमेश चंद्र की याचिका को मंजूर करते हुए दिया है। हाईकोर्ट ने पाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बूसी के इंचार्ज की याचिका को मंजूर करते हुए एपीओ आदेश को निरस्त किया है। याचिकाकर्ता वर्ष 2013 से चिकित्सा अधिकारी पद पर नियमित नियुक्त होकर छह साल की आवश्यक संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के बाद वर्तमान में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बूसी के इन्चार्ज पद पर कार्यरत है।
तथाकथित एक झूठी शिकायत पर सीएमएचओ, पाली ने गत 06जून को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को एपीओ करते हुए उसका मुख्यालय सयुंक्त निदेशक, जोधपुर कर दिया गया, जो उसके क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया। सीएमएचओ, पाली याचिकाकर्ता का न तो नियुक्ति अधिकारी है और ना ही अनुशासनात्मक प्राधिकारी हैं। फिर भी मात्र एक झूठी शिकायत पर एपीओ/पदस्थापन की प्रतीक्षा में आदेश जारी करना विधि विरुद्ध हैं।

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