सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के लिए साल में चार बार लगेंगी अदालते, आवेदन 25 मार्च तक जमा कराने के निर्देश
पेंशन सम्बंधित समस्याओं के समाधान किया जाएगा
राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए वर्ष में चार बार पेंशन अदालत आयोजित करने का निर्णय। पहली पेंशन अदालत 27 अप्रैल को, शिक्षा विभाग के रिटायर्ड कर्मियों के लंबित प्रकरणों का निस्तारण।
जयपुर। राज्य सरकार के सेवानिवृत कार्मिकों के पेंशन संबंधी प्रकरणों के त्वरित समाधान के लिए अब वर्ष में 4 बार पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इसके तहत इस वर्ष की पहली पेंशन अदालत का आयोजन 27 अप्रैल को किया जा रहा है। पेंशन अदालत में इस बार शिक्षा विभाग के सेवानिवृत कार्मिकों की पेंशन सम्बंधित समस्याओं के समाधान किया जाएगा।
निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण महेंद्र सिंह भूकर ने बताया कि पेंशन अदालत का आयोजन संभाग स्तर पर किया जा रहा है। प्रकरणों के निस्तारण के लिए संबंधित पेंशनर अपना आवेदन पत्र मय संपूर्ण दस्तावेज 25 मार्च तक पेंशन विभाग, शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों एवं संबंधित कोषालय में भेज सकते हैं। उन्होंने बताया कि पेंशन अदालत में शिक्षा विभाग के सेवानिवृत कार्मिकों के किसी कारणवश निस्तारित नहीं हुए पेंशन प्रकरणों का अधिकारियों द्वारा मौके पर निस्तारण किया जाएगा। पेंशनर व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेंशन अदालत में जुड़ सकेंगे। पेंशन अदालत के लिए निर्धारित आवेदन पत्र शिक्षा विभाग एवं पेंशन विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

Comment List